बिहार में कल-कारखानों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय, कितने पैसे देने होंगे
हिन्दुस्तान ब्यूरो, जुलाई 20 -- बिहार में कल-कारखानों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय कर दिया गयाा है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने बिहार में नए कल-कारखाना खोलने वालों के लिए पंजीकरण शुल्क तय किया है। इसके तहत बिहार में अब नए कारखाना खोलने पर संचालकों को मामूली शुल्क देना होगा। इसके बाद तीन महीने, छह महीने तक उससे दस गुना तक शुल्क देना होगा। छह महीने के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को 20 गुना अधिक शुल्क देना होगा। विभाग ने न्यूनतम 500 और अधिकतम 80 हजार पंजीयन शुल्क तय किया है। विभाग की ओर से उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता नियमावली 2026 बनाई गई है। खुदरा या थोक विक्रेताओं का कारोबार करने वालों पर यह नियम लागू होगा। पहले से कारोबार करने वालों ने अगर पंजीकरण नहीं कराया है या नए कारोबार शुरू कर रहे हैं...
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