हिन्दुस्तान ब्यूरो, मार्च 24 -- बिहार में बिल्डर (प्रमोटर) अब अपनी कंपनी का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग में सालोंभर करा सकेंगे। निबंधन के समय उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नगर विकास विभाग ने सोमवार को यह निर्णय लिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सोमवार को रेरा बिहार की कार्यशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी शहरी निकायों से संबंधित सूचनाएं एवं सुविधाओं को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत नगर विकास विभाग यह सुविधा देगा। प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार बिल्डिंग बायलॉज में कई परिवर्तन प्रस्तावित हैं ताकि भू-सम्पदा प्रक्षेत्र का त्वरित एवं नियोजित विकास हो सके। इसी के तहत 16 मीटर तक ऊंचाई वाले व्यावसायिक परियोजनाओं के नक्शे क...