बिहार के BJP विधायक राजू सिंह गैर इरादतन हत्या में दोषी करार, 9 जून को होगी सजा पर सुनवाई
नई दिल्ली, जून 6 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिहार के साहिबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनकी पत्नी और अन्य दो लोगों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला 31 दिसंबर, 2018 को नए साल की पूर्व संध्या पर एक पार्टी में अर्चना गुप्ता की मौत से संबंधित है। फतेहपुर बेरी थाने में 1 जनवरी, 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) विशाल गोगने ने राजू कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 304 पार्ट 2 और 30 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने उनकी पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट 9 जून को सजा पर सुनवाई करेगी।अर्जी खारिज होने के बाद आरोप तय 30 ...
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