नई दिल्ली, फरवरी 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पटना उच्च हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सिकरहना नदी पर तटबंध बनाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए राज्य सरकार के परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया था कि 'तटबंध बनाने के मुद्दे पर विशेषज्ञों के राय की जरूरत है और इसमें किसी भी तरह का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।' मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विश्वनाथ पासवान और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपनी मांग को लेकर सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रतिवेदन देने की छूट दे दी। ...
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