बिहार के छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, 10 से कम कर्मी रखने पर नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन, पुराना शॉप ऐक्ट खत्म
हिन्दुस्तान ब्यूरो, जून 2 -- बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है। दस से कम कर्मी वाले दुकान-प्रतिष्ठानों को अब निबंधन कराने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने शॉप एक्ट (बिहार दुकान और प्रतिष्ठान-रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 2025 को समाप्त कर दिया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.) सय्यद अता हसनैन की सहमति के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब नए लेबर कोड में दस या इससे अधिक कर्मी रखने पर ही दुकान-प्रतिष्ठानों को निबंधन कराने की जरूरत होगी। हालांकि नए लेबर कोड के तहत अब न केवल शहरी इलाके बल्कि गांवों में भी 10 या इससे अधिक कर्मी रखने पर दुकान-प्रतिष्ठान संचालकों को निबंधन कराना होगा। अधिसूचना के अनुसार बीते 28 मई को राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूर कर दिया था। इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी की गई है...
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