पटना, जनवरी 7 -- बिहार की सड़कों पर अब जुगाड़ गाड़ियां नहीं दिखेंगी। इन पर रोक लगाने के संबंधित निर्देश परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसे कड़ाई से लागू करने के लिए सभी डीटीओ अपने जिले में अभियान चलाएं। सभी नेशनल एवं स्टेट हाइवे के साथ ही शहरों में चलने वाली जुगाड़ वाहनों एवं उनके ड्राइवरों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल, डीजल पंप सेट, मोटर साइकिल हैंडल और माल ढोने वाले रिक्शा-ठेले की बॉडी को जोड़कर इन जुगाड़ वाहनों को बनाया जाता है। परिवहन मंत्री के अनुसार इन वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाता है। इनके पास परमिट, बीमा, फिटने...
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