हिन्दुस्तान ब्यूरो, नवम्बर 5 -- पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के शहरों में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर लाइसेंस शुल्क और जुर्माना 40 फीसदी बढ़ा दिया गया है। आवासीय में व्यावसायिक उपयोग पकड़े जाने पर अब एक लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह राज्य के सभी 264 नगर निकायों में लागू होगा। इससे आवासीय क्षेत्र में मनमाना तरीके से दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शो रूम, गोदाम या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। यदि कोई व्यक्ति आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है तो उसे संबंधित निकाय को एक लाख रुपये लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार के इस फैसले से नगर निकायों की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए नगर विकास विभाग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 342 में संशोधन किया ...