वरिष्ठ संवाददाता, सितम्बर 12 -- उत्तर प्रदेश के आगरा में बिस्कुट के पैकेट पर एमआरपी से 104 रुपये अधिक वसूलने का मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। पीड़ित ने न्याय के लिए आगरा जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम में केस दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने फ्लिपकार्ड इंडिया प्राइवेट कंपनी और बाज्यमार डॉट कॉम को आदेश दिए कि पीड़ित को कीमत से अधिक वसूले गए 104 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और केस में खर्च की भरपाई के तौर पर पांच हजार रुपए भी दें। टेहू बरहन गांव के रहने वाले पीड़ित मनोज कुमार ने आयोग में केस किया था। आरोप लगाया था कि तीन सितंबर 2023 को उन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी की वेबसाइट पर 286 रुपये का भुगतान करके दो पैकेट मालकिस्ट क्रैकर बिस्कुट बुक किए थे। तब कंपनी वालों ने बताया था कि एमआरपी से...