लखनऊ, जून 23 -- एलडीए ने पिछले वर्ष आवासीय भवनों के बॉयलाज में बदलाव किया। भवन निर्माण में 3 से 4 मंजिल तक निर्माण की छूट दे दी गई। साथ ही 300 वर्ग मीटर के कम प्लाट में भवन निर्माण पर सेट बैक छोड़ने की बाध्यता भी समाप्त की दी। इसे भवन स्वामियों को दी गईसहूलियत कहें या बिल्डरों को मनमानी करने की छूट। अलीगंज अग्निकांड में हुई 15 मौतों के बाद बाइलाज में हुआ बदलाव अब एलडीए के गले की फांस बन गया है और सवाल उठाए जाने लगे हैं। एलडीए के संशोधित बिल्डिंग बायलॉज 300 वर्गमीटर से कम के प्लॉट पर 3 मंजिल यानी 15 मीटर की ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दी गई है। यह भी पढ़ें- मानवाधिकार आयोग पहुंचा अग्निकांड मामला, समयबद्ध जांच की मांग इससे बड़े प्लॉट पर 4 मंजिल यानी 17.5 मीटर तक निर्माण की अनुमति है। साथ ही सेट बैक की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गय...