नोएडा, जुलाई 15 -- ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने फंड के उपयोग, हस्तांतरण, संग्रह और प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की है। इससे बिल्डर इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी फंड में जमा खरीदारों के करोड़ों रुपये का गबन नहीं कर सकेंगे। इस व्यवस्था का नोएडा, ग्रेनो व यमुना सिटी की एक हजार से अधिक सोसाइटियों को लाभ मिलेगा। अधिकांश परियोजनाओं में फंड से संबंधित विवाद चल रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि फंड को लेकर यूपी रेरा ने एक्ट में 12वां संशोधन अधिसूचित किया है। इसे विनियम-47 के तहत जोड़ा गया है। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डरों को बिक्री, लीज या सब लीजडीड के पंजीकरण के समय आवंटियों से आईएफएमएस राशि लेनी होगी। इसे अलग से खोले गए किसी अनुसूचित बैंक के अकाउंट में जमा करना होगा। उसके बाद राशि को फ...