फरीदाबाद, अप्रैल 25 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के अनुसार बिल्डर को पूरी रकम सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित खरीदार को लौटानी होगी। पीड़ित ने 15 वर्ष पूर्व आरपीएस बिल्डर की परियोजना में फ्लैट बुक करवाया था। आयोग द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार, कानपुर के गुलमोहर विहार, जूही कॉलोनी निवासी अंजली अवस्थी ने वर्ष 2008 में ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-88 में आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की परियोजना में फ्लैट बुक कराया था। 19 जुलाई 2008 को बिल्डर और खरीदार के साथ 42.89 लाख रुपये में फ्लैट देना तय हुआ था। बुकिंग के समय खरीदार ने 4.03 लाख रुपये जमा कराए गए थे। यह भी पढ़ें- ऑनलाइन खरीद में लापरवाही पर कंपनी दोषी, 35 हजार लौटाने का दिया आदेश बिल्डर ने उन्हें वर्ष 2011 में परियोजना को पूरा कर 2011 के जुलाई में क...
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