फरीदाबाद, मई 7 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर-85 स्थित पार्क इलीट फ्लोर सोसायटी में क्लब की सुविधा न देने पर बीपीटीपी बिल्डर को शिकायतकर्ता के क्लब शुल्क वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा बिल्डर को मानसिक प्रताड़ना के लिए तीन लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा। दें। इस मामले में सोसाइटी निवासी आशीष कुमार सिंह और उनकी पत्नी सरोज ने शिकायत दायर की थी। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2010 में उनसे घर खरीदते समय क्लब सदस्यता, मरम्मत आदि शुल्क लिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया लगाया कि बिल्डर द्वारा करीब 15 वर्ष तक शुल्क देने के बावजूद क्लब सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई थी। अब आयोग ने अपने फैसले में तीन लाख 22 हजार 59 रुपये का मरम्मत शुल्क रदद करने का आदेश दिया है। वहीं शिकायतकर्ता को तीन लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमा ख...
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