लखनऊ, फरवरी 26 -- उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने लखनऊ के एक बिल्डर को तगड़ा झटका दिया है। रेरा की पीठ-02 की सदस्य डिम्पल वर्मा ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह एक महिला आवंटी की जमा धनराशि 45 दिनों के भीतर ब्याज सहित वापस करे। निर्धारित समय में कब्जा न देने और आवंटन निरस्त करने के बावजूद पैसा न लौटाने पर रेरा ने बिल्डर के खिलाफ यह सख्त रुख अपनाया है। प्रयागराज की निवासी डॉ. प्रतिमा मिश्रा ने वर्ष 2014 में लखनऊ स्थित बीबीडी ग्रीन सिटी आवासीय परियोजना में एक फ्लैट बुक कराया था। इस फ्लैट की कुल कीमत लगभग 37,49,124 रुपये तय की गई थी। अनुबंध के अनुसार, बिल्डर को 36 महीनों के भीतर यानी जुलाई 2017 तक फ्लैट का कब्जा सौंपना था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय ने पीठ को बताया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के कई साल...
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