नई दिल्ली, जुलाई 8 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा स्थित एक निर्माण कंपनी की अपील पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। कंपनी ने सीएक्यूएम की ओर से 30 अप्रैल को जारी बंदी नोटिस को चुनौती दी हुई है। एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने रामकृष्णा बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने छह जुलाई के आदेश में कहा कि निर्माण कंपनी के वकील ने दलील दी कि बंदी नोटिस को पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन तीन जून को वापस ले लिया गया था। अधिकरण ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिजली आपूर्ति काटने पर 15 दिन की अंतरिम राहत दी थी। इस पर कंपनी के वकील ने कहा कि यह रा...