नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली।

बीबीए की एकतरफा शर्तें अनुचित शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले में बिल्डर बायर एग्रीमेंट (बीबीए) में बिल्डर द्वारा लगाए जाने वाले एकतरफा और मनमाने शर्तों को 'अनुचित व्यापार व्यवहार' बताया है। हजारों मकान/दुकान खरीददारों को राहत देते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा कि बीबीए में लगाए गए कोई भी ऐसी शर्तें जो एकतरफा है, उनका खरीददार के किसी भी कानूनी अधिकार पर कोई नहीं होना चाहिए। एनसीडीआरसी के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाही और सदस्य भरत कुमार पांड्या की पीठ ने घर खरीददार के हक में फैसला देते हुए यह टिप्पणी की है। आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि 'जहां मौजदा मामले का सवाल है, शिकायतकर्ताओं /खरीददारों की ओर से सही कहा गया है, बीबीए की धारा 14 डेवलपर को निर्माण के ल...