भदोही, मई 8 -- ज्ञानपुर, संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने वालों पर अब जिला पंचायत सख्ती करने जा रही है। विभाग ने 39 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। नियम के अनुसार एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले आवासीय, व्यापारिक और शैक्षणिक भवनों के लिए जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य है। जिला पंचायत के कार्याधिकारी दुर्गेश कुमार ने बताया कि भवन मानचित्र संबंधी नियम 23 मार्च 2019 से लागू हैं। नोटिस मिलने के बाद 16 भवन स्वामियों ने मानचित्र स्वीकृत करा लिया है, जबकि 23 लोग अब भी बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले की 546 ग्राम पंचायतों में जांच के लिए टीम गठित करने की तैयारी है। जांच में बिना स्वी...
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