शामली, फरवरी 26 -- शामली। जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के तहत बिना पंजीकरण या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भूजल दोहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान ने बताया ऐसे मामलो में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। अब जिले में बिना एनओसी के भूजल दोहन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने डीएम ने निर्देश जारी कर दिए है। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, निर्माण कार्यों से जुड़े प्रतिष्ठान, आरओ प्लांट, होटल, लॉज, आवासीय कॉलोनियां, अस्पताल, मॉल, वाटर पार्क, पैकेज ड्रिंकिंग प्लांट, स्लॉटर हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वाहन धुलाई केंद्र सहित सामूहिक उपयोगकर्ताओं को भूजल निकासी के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण/एनओसी प्राप्त करनी होगी। भू...
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