नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान देखी जाने वाली पलूशन की समस्या को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने कड़े कदम उठाए हैं। अब कल यानी 1 अक्टूबर से बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ियों को पेट्रोल या CNG नहीं मिलेगी। आयोग ने एनसीआर शहरों पर प्रशासन करने वाली राज्य सरकारों और एनफोर्समेंट एजेंसियों को पॉल्यूशन के अलग-अलग स्रोतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर से गाड़ियों को पेट्रोल या CNG लेने के लिए वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने राज्य सरकारों और एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पॉल्यूशन फैलाने वाले स्रोतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर...