बिना 18 प्रतिशत जीएसटी के नहीं मिलेगी स्कूलों की मान्यता
भदोही, अक्टूबर 2 -- ज्ञानपुर, संवाददाता। स्कूलों का मान्यता लेने के लिए अब संचालकों को 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। गत दिनों शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रताप सिंह बघेल का पत्र आते ही विभागीय अमला इसे प्रभावी बना दी गई है। एक आवेदन पर 18 फीसदी जीएसटी अदा करने के बाद उसे मान्यता जारी कर दी गई। जबकि बिना जीएसटी के आए एक आवेदन को विभागीय स्तर से वापस कर दिया गया। शीघ्र ही 18 फीसदी जीएसटी जमा कर पुन: आवेदन करने की सलाह दी गई। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि अब नया स्कूल खोलना या मान्यता नवीनीकरण कराना है तो 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता , सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए स्कूलों को अब 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी भी देना पड़ेगा। गत दिनों एक स्कूल को 18 फीसदी जीएसटी जमा करने के बाद मान्यता दी गई। जबकि एक आवेदन ...
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