बिना सूचना ब्लास्टिंग पर होगी कार्रवाई: सीओ
गिरडीह, जुलाई 2 -- बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद अंचल में अवैध ब्लास्टिंग और विस्फोटक के भंडारण पर अब प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। अंचल अधिकारी ने खदान संचालकों को सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विस्फोटक एक ही दिन इस्तेमाल करना होगा। बचे हुए विस्फोटक को सूर्यास्त से पहले मैगजीन में जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही ब्लास्ट से पहले थाना, अंचल और अनुमंडल प्रशासन को सूचना देना जरूरी कर दिया गया है। गौरतलब हो कि 18 जून 2026 को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, गिरिडीह की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षात्मक बैठक में विस्फोटक के सुरक्षित उपयोग को लेकर कड़े निर्देश दिए गए थे। उसी के अनुपालन में अंचल अधिकारी बेंगाबाद ने ज्ञापांक 471, दिनांक 27/06/2026 के माध्यम से सभी खदान संचालकों को पत्र जारी किया है。
क्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.