बिना सुनवाई प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज करने का आदेश निरस्त
बांदा, जुलाई 15 -- बांदा। विशेष अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर विचार किए बिना और वादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पुलिस की अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) स्वीकार करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बांदा को निर्देशित किया है कि वे कानून के दायरे में गुण-दोष के आधार पर इस मामले में दोबारा आदेश पारित करें। साथ ही निगरानीकर्ता को 20 जुलाई को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश होने को कहा गया है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने कोतवाली नगर क्षेत्र के तिन्दवारा के नत्थू प्रसाद की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। यह भी पढ़ें- मिलॉर्ड यह गलत, इस पर तुरंत रोक लगाइए; जंतर-मंतर पर प्रशासन कर...
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