इटावा औरैया, जून 20 -- इटावा। डीबीए ने 2010 के बाद पंजीकृत अधिवक्ताओं को अल्टीमेटम दिया है कि 30 जून तक सीओपी नंबर जमा न करने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। पहले 15 जून तक का समय दिया गया था। यह नियम प्रथम चरण में 2010 से 31 दिसंबर 2020 तक पंजीकृत वकीलों पर लागू होगा।

अधिवक्ताओं को समय सीमा डीबीए ने 2010 या उसके बाद बार कौंसिल ऑफ उप्र. में पंजीकृत अधिवक्ताओं को सीओपी नंबर जमा करने के लिए 30 जून 2026 तक का अंतिम मौका दिया है। ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने बार कौंसिल में 2010 या उसके बाद पंजीकरण कराया है, उनका सीओपी नंबर अभी तक डीबीए को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे पहले 15 जून 2026 तक का समय दिया गया था, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं ने अब तक सीओपी नंबर जमा नहीं किया।

बैठक का निर्णय डीबीए के अध्यक्ष एड राजेश कुमार त्रिपाठी और महामंत्री नितिन तिवारी ने बत...