बिना सहमति प्राचार्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
छपरा, सितम्बर 1 -- मशरक डिग्री कॉलेज भेजे गए शिक्षकों की याचिका पर कुलपति की दोनों अधिसूचनाएं रद्द, गैर-कानूनी करार प्रभारी प्राचार्यों की प्रतिनियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ छपरा। सारण जिले में नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य के पद पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की प्रतिनियुक्ति के मामले में पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति हरीश कुमार की अदालत ने बिना सहमति शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से जुड़े कुलपति की दोनों अधिसूचनाओं को याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द (क्वैश) कर दिया। अदालत ने संबंधित अधिसूचनाओं को गैर-कानूनी माना है। मामला सारण के नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति से जुड़ा है। आरोप है कि ऐसे शिक्षकों को प्रभारी प्राचार्य के प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.