बिना सबूत गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत ने किया रिहा
आजमगढ़, सितम्बर 11 -- आजमगढ़, संवाददाता। फर्जी दस्तावेज बना कर वाहन ट्रांसफर किये जाने के मामले में बिना सबूत गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत ने सशर्त रिहा कर दिया। हालांकि अदालत ने विवेचक को यह राहत दी कि भविष्य में सबूतों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा सकता है।
मुकदमा का विवरण देवगांव थाने में दर्ज मुकदमे में वादी मुकदमा सुमन ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2020 में उसके पति ने अपना वाहन पवन को व्यवसाय के लिए दिया। पवन ने उक्त वाहन को इम्तियाज अहमद को दे दिया। इम्तियाज अहमद ने वाहन को सूफियान को दिया और सूफियान ने उक्त वाहन को किसी अभिषेक जायसवाल को 2022 में ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाकर वाहन को ट्रांसफर करने के आरोप में इम्तियाज अहमद निवासी बसही इकबालपुर थाना देवगांव को गुरुवार की शाम अदालत में पेश किय...
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