रांची, मार्च 6 -- रांची, संवाददाता। रांची नगर निगम ने शहर में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल पर सख्ती शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस के संचालित लॉज और हॉस्टल पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में इन संस्थानों से संबंधित अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आवेदनों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि नगर निगम कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की पूर्व में समिति की ओर से स्थल निरीक्षण कर जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कुल 10 आवेदनों की समीक्षा की गई। इनमें से तीन आवेदनों को आवश्यक शर्तों के अधीन अस्थायी अनुज्ञप्ति (प्रोविजनल लाइसेंस) देने का निर्णय लिया गया, जबकि सात आवेदनों को निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया...