फरीदाबाद, मई 10 -- बल्लभगढ़, अशोक जैन। बल्लभगढ़ की कॉलोनियों में आरओ वाटर के नाम पर पानी बेचने का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। बिना किसी लाइसेंस और गुणवत्ता जांच के छोटे-छोटे प्लांटों के माध्यम से पानी बेचा जा रहा है। जिससे न सिर्फ नगर निगम के नियमों की अनदेखी हो रही है बल्कि लोगों की सेहत पर भी खतरा मंडरा रहा है। शहर में काफी स्थानों पर घरों के बाहर ही आरओ मशीनें लगाकर पाइप और कैन के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इन प्लांटों के पास न तो कोई वैध लाइसेंस है और न ही पानी की जांच का कोई प्रमाण उपलब्ध है।

नगर निगम के नियम नगर निगम के नियमों के अनुसार पेयजल बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही पानी की लैब में नियमित जांच, स्वच्छता के मानकों का पालन और साफ कंटेनरों में सप्लाई करना जरूरी होता है। लेकिन जमीनी हकीकत इन ...