मुजफ्फरपुर, मई 20 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बिना वैध लाइसेंस के महिला या पुरुष अधिवक्ताओं को जूनियर व एडवोकेट्स क्लर्क के रूप में रखने पर सीनियर को इसका विस्तृत ब्योरा जिला बार एसोसिएशन को देना होगा। बुधवार को एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। बार लाइब्रेरी कक्ष में हुई बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इसका उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर विनोद कुमार सिंह, सच्चिदानंद सिंह, सुधीर कुमार ओझा, सुशील कुमार सिंह, दीपक कुमार, विभूतिनाथ झा, भारत भूषण, श्वेता कुमारी, दीपक कुमार, बेबी कुमारी, शिल्पी खुशबू, मो. अकील, दिलीप कमार, चंदन कुमार, प्रीति कुमारी आदि थे। यह भी पढ़ें- बिना लाइसेंस वाले जूनियर अधिवक्ताओं की देनी होग...