आगरा, जनवरी 23 -- बिना लाइसेंस और बिना नाम की दुकान से दवा बेचने के मामले में आरोपी जयप्रकाश निवासी फतेहाबाद को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया। थाना फतेहाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। 26 मई 2023 को औषधि निरीक्षक ने गोपनीय सूचना पर फतेहाबाद बाह बाईपास रोड स्थित बाजार से बिना नाम की दुकान एवं बिना लाइसेंस के दवा विक्रय करने पर आरोपित के विरुद्ध परिवाद कोर्ट में दर्ज कराया था। आरोपित के अधिवक्ता राजेश कुमार चित्तौड़ ने तर्क दिए कि आरोपित और उसके पिता दोनों फार्मासिस्ट हैं। वर्ष 23 में लाइसेंस निरस्त होने पर उन्होंने पुन: आवेदन किया था। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं दर्शाया गया है।

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