रायबरेली, अगस्त 4 -- रायबरेली संवाददाता। जिले में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे दो दर्जन से ज्यादा होटलों और लॉज पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने इन होटलों और लॉज को तत्काल बंद करवाकर आख्या प्रेषित करने का आदेश दिया है। इससे होटल-रेस्टोरेंट और लॉज संचालकों में हड़कंप मचा है। यह कार्रवाई लालगंज, बछरावां, डलमऊ और ऊंचाहार क्षेत्र में की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में बताया कि जिले के 29 होटलों-लॉज और रेस्टोरेंट को पंजीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समय बीतने के बावजूद संचालकों ने अपने होटल-रेस्टोरेंट और लॉज को सराय अधिनियम 1867 के तहत पंजीकरण पंजीकृत नहीं कराया। यह भी पढ़ें- Raebareli News: जिले के 29 मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस पर लगेगा ताला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है...