बिना लाइसेंस कोल्ड स्टोर संचालन पर डेढ़ लाख अर्थदंड
कानपुर, अगस्त 5 -- कानपुर देहात, संवाददाता। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री व निर्माण करने के साथ ही बिना लाइसेंस कोल्ड स्टोर संचालन के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दाखिल किए गए पांच मुकदमों में सुनवाई के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने छह लोगों पर दो लाख 80 हजार रुपये जुर्माना किया। इनके सहित कुल 38 मुकदमों का निस्तारण कर 5 लाख 56 हजार 500 रुपये जुर्माना किया गया। इन सभी को एक माह में जुर्माना अदा नहीं करने पर सभी के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान में संकलित नमूनों के परीक्षण में 5 नमूने अधोमानक पाए गए थे। इनके निर्माता व विक्रेताओं के साथ ही बिना खाद्य लाइसेंस के मे. प्रसाद एग्रो इंड्रस्ट्रीज रूरा की ओर से कोल्ड स्टोर संचालन करने में 6 कारो...
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