अररिया, फरवरी 26 -- जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि नगर परिषद क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित मीट-मछली की दुकानों और बिना अनुमति लगाए गए बोर्ड-होर्डिंग पर अब सख्ती बरती जा रही है। नगर परिषद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर क्षेत्र में दुकान संचालित करने के लिए परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति चल रही दुकानों को अवैध माना जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है । कार्यपालक पदाधिकारी मयंक कुमार ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में संचालित मीट एवं मछली दुकानों का लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। बिना लाइसेंस दुकान चलाने वाले दुकानदारों को नोटिस देकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में लगाए जाने वाले बोर्ड, बैनर और होर्डिंग के लिए भी परिषद से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति लगाए गए बोर्ड-होर्डिंग हटाए ज...