धनबाद, जून 13 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता। धनबाद नगर निगम ने झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के प्रावधानों के तहत बिना वैध लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान चला रखा है। इसी क्रम में सरायढेला स्थित होटल ट्रायोटेल के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लाइसेंस नहीं लेने पर निगम ने होटल को सील कर दिया। निगम अभिलेखों के अनुसार होटल ट्रायोटेल, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, सरायढेला धनबाद के संचालक भानु खत्री को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना एवं नोटिस के माध्यम से पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी पढ़ें- हजारीबाग नगर निगम की बड़ी कार्यवाई बिना लाइसेंस मैरिज हालों पर लटक...