भभुआ, फरवरी 22 -- पेज चार की फ्लायर खबर बिना लाइसेंस अब शहर में नहीं बिकेगा मांस नगर निकायों को सरकार का सख्त निर्देश, अवैध दुकानों पर होगी कार्रवाई लाइसेंस लेना अनिवार्य, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बंदी की कार्रवाई भभुआ, नगर संवाददाता। राज्य सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस मांस-मछली की बिक्री पर सख्त रुख अपनाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब शहरों में मांस बेचने वाले दुकानदारों को विधिवत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुज्ञप्ति के संचालित दुकानों को बंद कराने का निर्देश सभी नगर आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारियों एवं नगर परिषदों को दिया गया है। विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कई नगर निकाय क्षेत्रों में मांस और मछली की दुकानें बिना अनुमति संचालित हो रही हैं। कई स्थानों पर खुले में और अस्वास्थ...
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