कोल्लम, जून 19 -- केरल के कोल्लम जिले में एक रेस्तरां को बिना रेट बताए 200 रुपये का तरबूज का जूस बेचना भारी पड़ गया है। ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने रेस्तरां की इस हरकत को 'अनुचित व्यापार व्यवहार' माना है। इसके एवज में अदालत ने रेस्तरां को ग्राहक को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।क्या है पूरा मामला? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता 28 सितंबर 2025 को कनाडा से लौटे अपने दो दोस्तों के साथ कोल्लम के 'डी लाइट हाउस' नाम के रेस्तरां में गया था। वहां उन्होंने खाना, शराब और बीयर के साथ-साथ एक गिलास तरबूज का जूस भी ऑर्डर किया। जब बिल आया, तो तरबूज के जूस के लिए 200 रुपये के साथ 5% जीएसटी (GST) जोड़ा गया था। ग्राहक का कहना था कि कोल्लम जिले में कोई भी होटल एक गिलास जूस के लिए इतनी भारी रकम नही...