कटिहार, मार्च 31 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में बिना मान्यता के संचालित निजी विद्यालयों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसने वाला है। बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के स्पष्ट निर्देश के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बिना मान्यता कोई भी निजी विद्यालय न तो खोला जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। इसके बावजूद जिले में कई ऐसे संस्थानों के संचालन की शिकायतें मिलती रही हैं, जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। अब ऐसे विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा ...