गुड़गांव, मई 8 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। सेक्टर-9 बी में बिना मान्यता के एड्यूक्रेस्ट स्कूल संचालित करने के मामले में जिला अदालत ने स्कूल प्रिंसिपल रिदिमा कटारिया को जमानत दे दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अनिल कौशिक की अदालत ने दिया है। 22 अप्रैल को रिदिमा कटारिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी सेक्टर-9बी स्थित एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में दसवीं की छात्रा थी। बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। जांच में सामने आया कि स्कूल के पास सीबीएसई की मान्यता ही नहीं थी। अभिभावकों से पूरी फीस और अन्य शुल्क वसूले जा रहे थे। यह भी पढ़ें- साक्ष्य उपलब्ध कराने तक प्रधानाध्यापक का वेतन रहेगा बंद बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी और शिकायतकर्ता से समझौते की बात हो रही है। अदालत न...