छपरा, मई 25 -- सारण में 846 निजी विद्यालयों को मिली प्रस्वीकृति, बाकी स्कूलों को अंतिम मौका आरटीई एक्ट के उल्लंघन पर 1 लाख तक जुर्माना और प्रतिदिन 10 हजार दंड का प्रावधान छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सारण जिले में बिना प्रस्वीकृति संचालित निजी विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

शिक्षा विभाग की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर टी ई) 2009 के तहत बिना सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति प्राप्त किए कोई भी निजी विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता। जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग, बिहा...