भागलपुर, मई 24 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले में बिना शिक्षा विभाग की प्रस्वीकृति के संचालित हो रहे निजी विद्यालयों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा नियमावली के अनुसार यदि कोई संस्था या व्यक्ति बिना अनुमति विद्यालय का संचालन करता पाया जाता है तो उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बावजूद यदि विद्यालय का संचालन जारी रखा जाता है तो प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में वर्तमान में 400 से अधिक निजी विद्यालय शिक्षा विभाग से पंजीकृत हैं। वहीं जिले में 125 से अधिक निजी विद्यालय बिना अनुमति के संचालित पाए गए हैं। यह भी पढ़ें- जिले में बिना प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों में अब लटक जाएंगे ताले शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने ज...