चित्रकूट, अप्रैल 9 -- चित्रकूट। डिप्टी आरएमओ अविनाश कुमार झा ने बताया कि अब सरकारी केन्द्रों में बिना फार्मर रजिस्ट्री वाले किसानों से गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए गए है। बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग तथा कृषि विभाग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली सभी खरीद में शासन ने तत्काल प्रभाव से पहचान पत्र/फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। फलस्वरुप अब उन किसानों से ही गेहूं खरीदा जाएगा, जिनके पास किसान पहचान पत्र होंगे।
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