रायबरेली, अप्रैल 12 -- महाराजगंज, संवाददाता। राज्य सरकार ने किसानों से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं में किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) को अनिवार्य कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब कोई भी किसान बिना फार्मर आईडी के गेहूं की बिक्री नहीं कर सकेगा। साथ ही, ऐसे किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यह निर्देश उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त द्वारा जारी किए गए हैं, जिन्हें जिलाधिकारियों और किसानों से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश के अनुसार, किसानों के लिए सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने, सरकारी दुकानों से खाद-बीज खरीदने और अन्य सभी किसान कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने ज...
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