वाराणसी, अप्रैल 18 -- वाराणसी, विशेष संवाददाता। जमीन, मकान या प्लॉट या किसी जमीन की रजिस्ट्री में पैन कार्ड और अंगूठा निशान की बाध्यता खत्म होने जा रही है। स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग ने नियमों में छूट दी है। विकल्प के तौर पर दोनों के स्थान पर सम्बंधित पक्षों के परिजनों से हलफनामा लेना होगा। विभाग जल्द ही इस सम्बंध में शासनादेश जारी करेगा। प्रदेश सरकार ने क्रेता-विक्रेता की हैसियत और टैक्स की चोरी पर नजर रखने के लिए फरवरी में ही अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में आधार कार्ड के बाद पैनकार्ड भी अनिवार्य कर दिया है। लेकिन वर्तमान में काफी संख्या में लोगों का पैन कार्ड नहीं होने के कारण उनकी रजिस्ट्री बाधित हो रही है। वहीं, उम्रदराज लोगों के अंगूठे का निशान या बायोमीट्रिक नहीं होने से उनका पैनकार्ड नहीं बन पाता है। ऐसे लोगों की भी ज...