एटा, अगस्त 24 -- स्कूल बस से छात्रा की मौत होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्त रख्त अख्तियार किया है। सोमवार को डीआईओएस डा. इंद्रजीत प्रजापति ने स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि बिना परिचालक और महिला कर्मचारी के स्कूल वाहन मिलने पर मान्यता प्रत्याहरण को संस्तुति कर दी जाएगी। डीआईओएस ने जारी किये दिशा-निर्देश में बताया है कि 22 अगस्त को राजकमल पब्लिक स्कूल नगला भूरा की बस से परिचालक न होने पर हुई दुर्घटना पर जिला प्रशासन ने नाराजगी जतायी है। बिना परिचालक और महिला कर्मचारी के संचालित स्कूल वाहन मिलने पर मान्यता प्रत्याहरण संस्तुति के लिए निर्देशित किया गया है। स्कूल प्रबधंक, प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि परिचालक, महिला कर्मचारी के बिना वाहन चलने पर जिम्मेदारी उनकी होगी।विद्यालय स्तर पर सुरक्षा समिति का गठन ...