आजमगढ़, जुलाई 1 -- आजमगढ़, संवाददाता। जिले में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों और फाउंडेशन क्लासेज पर अब माध्यमिक शिक्षा विभाग सख्ती करेगा। जल्द ही अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी। डीआईओएस अजय कुमार ने आदेश जारी करते हुए बिना पंजीकरण के संचालित संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। बिना पंजीकरण के कोई कोचिंग संस्थान या फाउंडेशन क्लासेज नहीं संचालित होंगे। यदि कोई संस्थान बिना निर्धारित मानकों को पूरा किए अथवा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाया जाता है, तो संचालकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 तथा संशोधित कोचिंग विनियमन अधिनियम-2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अधिकतम एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण पहल...