बिजनौर, जुलाई 10 -- बिजनौर। डीआईओएस धर्मेंद्र सक्सेना ने नजीबाबाद रोड स्थित आकाश इंस्टीट्यूट को बिना वैध पंजीकरण संचालित होने के आरोप में अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में तीन दिन के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र और संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्देश दिए है कि पंजीकरण होने तक कोचिंग संस्थान का संचालन तत्काल बंद किया जाए। शुक्रवार को जारी नोटिस में डीआईओएस धर्मेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि जनसुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायत और 6 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान जांच में संस्थान का सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण नहीं पाया गया। जारी नोटिस में उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 एवं कोचिंग सेंटर रेगुलेशन-2024 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।डीआईओएस धर्मेंद्र कुमार सक्सेना ने चेतावनी दी है क...