रांची, मार्च 16 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि कानून का प्रावधान होने के बावजूद राज्य में इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रांची निवासी रंजीव रंजन की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोई भी अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लीनिक बिना पंजीकरण के संचालित नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को चार महीने के भीतर पूरे राज्य में कानून के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका रांची निवासी रंजीव रंजन ने अपने पिता की वर्ष 2017 में एक निजी अस्पत...
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