धनबाद, सितम्बर 12 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम की अनुमति के बिना अब शहर में डीजे और लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। प्रधान सचिव ने सभी नगर निगम को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत निगम को कार्रवाई का अधिकार मिला है। यह भी पढ़ें- रक्षा परीक्षा के केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञाध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम राज्य सरकार ने झारखंड में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ी पहल की है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधान और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है। नगर निगम की अनुमति के बिना अब शहर में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर जु...