छपरा, अगस्त 17 -- शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन छपरा, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। शिक्षकों के मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश और रुग्नावकाश की स्वीकृति अब आवश्यक दस्तावेजों के बिना नहीं होगी।

अवकाश की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक व संबंधित शिक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन के साथ निर्धारित अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बिना दस्तावेज के आवेदन अग्रसारित किए जाने के कारण अवकाश स्वीकृति में परेशानी हो रही है।

आवेदन प्रक्रिया डीईओ कार्यालय की ओर से 17 अगस्त को जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक (बीपीएससी) के अवकाश से संबंधित...