बिना थर्ड पार्टी बीमा के नहीं मिलेगा ईंधन : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में केंद्र को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसके तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को ईंधन देने से मना किया जा सके। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट पर विचार करना चाहिए और उसे तैयार करना चाहिए, जिसके तहत गाड़ियों के लिए ईंधन को वैध इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ा जाए। ऐसा न होने पर, संबंधित गाड़ी को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा, जब तक कि वैध इंश्योरेंस न मिल जाए। यह भी पढ़ें- नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश कोर्ट ने कहा कि ईंधन न देने के इस कदम के दो फायदे होंगे...
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