रांची, अप्रैल 30 -- रांची। रांची में गैस की कालाबाजारी रोकने और सुरक्षित डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए एक मई से डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) यानी ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। अब हर गैस डिलिवरी पर उपभोक्ताओं को डीएसी देना होगा, अन्यथा सिलेंडर नहीं मिलेगा। पहले एजेंसियों में डीएसी का उपयोग कम था, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 90 प्रतिशत हो गया है। बिना डीएसी सिलेंडर देने पर एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। यदि किसी कारण डीएसी नहीं मिले, तो उपभोक्ता डिलिवरी वेंडर से दोबारा कोड मंगवा सकते हैं या कंपनी के ऐप, व्हाट्सऐप और एसएमएस के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।
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