बिना जमीन अधिग्रहण मकान तोड़ने पर हाईकोर्ट सख्त
रांची, मई 19 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में बिना जमीन अधिग्रहण किए ही मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मकान ध्वस्त करने की एनएचएआई की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले में अदालत ने सरकार और एनएचएआई से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में ननकी देवी सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि प्रार्थी का मकान और दुकान हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र में है। यह भी पढ़ें- यमुना बाजार में नहीं रुकेगी तोड़फोड़, कभी भी गरज सकता बुलडोजर; दिल्ली HC ने ठुकराई अर्जी उनकी जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही उनके मकान और दुकान...
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